मध्यप्रदेश रेत खनन नीति 2017( MP Sand Mining Policy 2017): मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 नवंबर को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में नवीन रेत खनन नीति 2017 को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद प्रदेश में वर्तमान में सभी असंचालित रेत खदानें ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों के नियंत्रण में होंगी। इन रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति 125 रुपए प्रति घनमीटर की दर से भुगतान करने के बाद रेत खनिज प्राप्त कर सकेगा। ग्राम पंचायतों/ स्थानीय निकायों द्वारा इन खदानों का संचालन स्वयं किया जाएगा।
इन खदानों का कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। प्राप्त रायल्टी में से 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय को प्राप्त होंगे,जिसका उपयोग पंचायतों/ स्थानीय निकायों द्वारा खदान संचालन के व्यय तथा राज्य शासन के निर्देश अनुसार कर सकेंगे। शेष 50 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को दी जाएगी, जिसका उपयोग सड़क निर्माण एवं नदी संरक्षण में किया जाएगा।