मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तहसीलदार, नायब-तहसीलदार के संभागवार रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने का निर्णय लिया गया। संविदा नियुक्ति सशर्त सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार से की जायेगी। इसमें 65 वर्ष तक की आयु सीमा वाले आवेदन कर सकेंगे।
संविदा नियुक्ति के आधार पर तहसीलदार एवं नायब-तहसीलदार को उसी संभाग की सीमा के भीतर नियुक्त किया जायेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि में इन्हें संभाग के भीतर स्थानांतरित किया जा सकेगा। शर्त अनुसार संविदा नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र देने वाला अधिकारी सेवानिवृत्ति से 10 वर्ष पहले तक कोई विभागीय जाँच प्रचलित होकर दण्डित नहीं हुआ हो और कभी भी लोकायुक्त प्रकरण/आपराधिक प्रकरण में दण्डनीय नहीं हुआ हो, पात्र होगा। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी।
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