मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना: प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय आदि में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना शुरू की गई। इस योजना में हितग्राहियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। स्वीकृत ऋण में 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान रखा गया है।
पिछड़े वर्ग के लोग अधिकतर आर्थिक रुप से कमजोर होते हैं। वे अगर कोई रोजगार शुरु करना चाहे तो उन्हें उसके लिये पैसा जुटाने में बहुत तकलीफ होती है। बैंको के माध्यम से भी कर्ज आदि प्राप्त करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस योजना से खुद का रोजगार शुरु करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को काफी सहायता मिली है।
पिछड़े वर्ग के लोग अधिकतर आर्थिक रुप से कमजोर होते हैं। वे अगर कोई रोजगार शुरु करना चाहे तो उन्हें उसके लिये पैसा जुटाने में बहुत तकलीफ होती है। बैंको के माध्यम से भी कर्ज आदि प्राप्त करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस योजना से खुद का रोजगार शुरु करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को काफी सहायता मिली है।
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